बिना नक्शे के बना “गोल्डेन वेडिंग पैलेस” होगा ध्वस्त, नगर निगम ने दिया 15 दिन का अल्टीमेटम

धनबाद। धनबाद नगर निगम ने अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए भूली बाईपास रोड, आरा मोड़ स्थित “गोल्डेन वेडिंग पैलेस” को ध्वस्त करने का आदेश जारी किया है। साथ ही भवन मालिक पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
नगर निगम ने भवन मालिक को 15 दिनों के भीतर स्वयं अवैध निर्माण हटाने का निर्देश दिया है। तय समय सीमा में कार्रवाई नहीं होने पर नगर निगम खुद भवन को ध्वस्त करेगा और इसका पूरा खर्च मालिक से वसूला जाएगा।

नगर निगम की जांच में सामने आया कि यह वेडिंग पैलेस बिना स्वीकृत नक्शे के बनाया गया था। इसके अलावा भवन में अनिवार्य सेटबैक और पार्किंग व्यवस्था का भी अभाव पाया गया। वर्तमान में इस भवन का उपयोग मैरेज हॉल के रूप में किया जा रहा था।
कई बार दिया गया मौका

नगर निगम के अनुसार भवन मालिक को कई बार अपना पक्ष रखने और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया, लेकिन वे वैध नक्शा स्वीकृति से जुड़े कोई कागजात प्रस्तुत नहीं कर सके। सुनवाई के दौरान उन्होंने स्वीकार किया कि भवन का नक्शा पास नहीं कराया गया था।
नगर आयुक्त का बयान
नगर आयुक्त आशीष गंगवार ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद पूरे मामले की जांच कराई गई थी, जिसमें नियमों का उल्लंघन पाया गया। उन्होंने कहा कि किसी भी भवन का निर्माण शुरू करने से पहले सक्षम प्राधिकारी से नक्शा स्वीकृत कराना अनिवार्य है।
उन्होंने यह भी कहा कि आदेश से असहमत पक्ष न्यायालय या उच्च अधिकारियों के समक्ष अपील कर सकता है।
सूत्रों के अनुसार
सूत्रों के मुताबिक “गोल्डेन वेडिंग पैलेस” का मालिक स्क्रैप कारोबारी गोल्डेन बताया जाता है, जिसका संबंध वासेपुर निवासी भगोड़े प्रिंस खान से जोड़ा जा रहा है। पुलिस पहले से ही प्रिंस खान के कथित आर्थिक नेटवर्क की जांच कर रही है और इसी क्रम में यह मामला नगर निगम तक पहुंचा था।
करीब पांच महीने की सुनवाई के बाद नगर निगम ने भवन को ध्वस्त करने का आदेश जारी किया है।