सरकारी जमीन का अतिक्रमण करने वालों पर प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश, उपायुक्त ने सभी अंचल अधिकारियों को दिए निर्देश
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!धनबाद: उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आदित्य रंजन ने सभी अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सरकारी जमीन का अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की जाए।
उपायुक्त ने यह निर्देश आज समाहरणालय के सभागार में महत्वपूर्ण पत्रों और समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों की विडियो कॉन्फ्रेंसिंग समीक्षा के दौरान दिया।
समीक्षा के दौरान उन्होंने सभी अंचल अधिकारियों को कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र, विद्यालय, स्वास्थ्य केंद्र आदि बनाने के लिए अपने-अपने अंचल में जमीन चिन्हित करें और अंचल स्तर से कोई भी कार्य लंबित न रहने दें।
उपायुक्त ने छठ पूजा से पहले सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, धनबाद नगर निगम और चिरकुंडा नगर परिषद को अपने-अपने क्षेत्र के छठ तालाबों की सफाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने पंपू तलाब का सीमांकन शुरू करने, ईवीएम वेयरहाउस के बगल में वेंडिंग जोन के लिए सड़क बनाने, बरटांड बस स्टैंड की खाली जमीन की सफाई कराने, गोविंदपुर के हलकट्टा में फुटबॉल ग्राउंड विकसित करने, निरसा में ट्रॉमा सेंटर बनाने के लिए प्राक्कलन तैयार करने और सदर अस्पताल के फिजियोथैरेपी सेंटर को विकसित करने के निर्देश दिए।
बैठक में उपायुक्त ने जिला परिवहन पदाधिकारी को 15 साल पुराने वाहनों का री-रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कराने, कोयला खदानों में बिना वैध कागजात चल रहे भारी वाहनों की जांच कर जुर्माना वसूलने, सभी स्कूलों का भ्रमण कर वाहनों की फिटनेस एवं सुरक्षा की जांच करने और उल्लंघन पाए जाने पर जुर्माना वसूलने के निर्देश भी दिए। इसके अलावा वाहनों में प्रेशर होर्न और दोपहिया वाहनों में मोडिफाइड साइलेंसर के खिलाफ व्यापक अभियान चलाने को कहा।
उपायुक्त ने ब्लास्टिंग से हो रहे नुकसान पर भी चर्चा की और सभी अंचल अधिकारियों को खान सुरक्षा महानिदेशालय, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और संबंधित एजेंसी के साथ संयुक्त बैठक कर ब्लास्टिंग नियम लागू कराने का निर्देश दिया।