पटाखा दुकानें तय ग्राउंड पर ही लगेंगी, डीसी ने दिए निर्देश
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धनबाद : दीपावली पर पटाखों की बिक्री को सुव्यवस्थित और सुरक्षित बनाने के लिए धनबाद जिला प्रशासन ने सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आदित्य रंजन की अध्यक्षता में हुई बैठक में तय हुआ कि हर अंचल में एक-एक चिन्हित ग्राउंड पर ही पटाखा दुकानें लगेंगी। बिना लाइसेंस बिक्री पर कड़ी कार्रवाई होगी।
हर अंचल में पटाखा दुकानों के लिए एक निर्धारित ग्राउंड चिन्हित किया जाएगा।
अस्थायी लाइसेंस के आधार पर ही दुकानें लगेंगी; बिना लाइसेंस सख्त कार्रवाई।
लंबित लाइसेंस आवेदनों का त्वरित निपटारा करने का निर्देश।
मैगजीन हाउस (भंडारण) और फायर सेफ्टी नियमों की विस्तृत समीक्षा/निरीक्षण।
खनन क्षेत्रों में सुरक्षा मानकों के पालन पर विशेष जोर।
आर्म्स लाइसेंस—लाइसेंसी हथियारों की संख्या, नए/रद्द आवेदनों की समीक्षा।
जिला टेलीकॉम समिति—सरकारी जमीन पर लगे मोबाइल टावरों का सत्यापन, किराया निर्धारण और उल्लंघन पर कार्रवाई।
जिला मुख्यालय में आयोजित विस्फोटक पदार्थ अधिनियम से संबंधित समीक्षा बैठक में दीपावली सीजन के लिए व्यापक तैयारी पर चर्चा हुई। उपायुक्त आदित्य रंजन ने निर्देश दिया कि सभी अंचल अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में पटाखा बाजार हेतु सुरक्षित मैदान चिन्हित करें और वहां केवल अधिकृत विक्रेताओं को ही अस्थायी लाइसेंस जारी करें।
“जन-सुरक्षा सर्वोपरि है। बिना लाइसेंस पटाखा बिक्री पर सख्त कार्रवाई होगी और फायर सेफ्टी नियमों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित किया जाएगा।” — उपायुक्त, धनबाद
उपायुक्त ने लंबित आवेदनों की समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों को समयबद्ध अनुमोदन देने के निर्देश दिए। साथ ही, मैगजीन हाउसों की स्थिति का भौतिक निरीक्षण, फायर फाइटिंग अरेंजमेंट, सेफ डिस्टेंसिंग और रिकॉर्ड-कीपिंग की जांच करने को कहा गया। खनन क्षेत्रों में संचालन करने वाले प्रतिष्ठानों को सुरक्षा मानकों का पालन हर हाल में करने की हिदायत दी गई।
इसके अलावा, बैठक में आर्म्स लाइसेंस से जुड़े मामलों—लाइसेंसी हथियारों की संख्या, नए आवेदनों और रद्दीकरण—की भी समीक्षा की गई। जिला टेलीकॉम समिति के साथ सरकारी जमीन पर लगे मोबाइल टावरों की सूची, किराया निर्धारण और नियम उल्लंघन पर कार्रवाई की रणनीति तय हुई।
एडीएम लॉ एंड ऑर्डर श्रीमती हेमा प्रसाद, सामान्य शाखा प्रभारी श्री दीपक कुमार दुबे, UID मैनेजर श्री अमित कुमार सहित जिले के सभी अंचल अधिकारी उपस्थित रहे।
जनता के लिए क्या बदलेगा?
पटाखा खरीद सिर्फ चिन्हित ग्राउंड में लगे अधिकृत स्टॉल से ही करें।
दुकान/स्टॉल लगाने के लिए अस्थायी लाइसेंस अनिवार्य।
सुरक्षा नियम—नो स्मोकिंग, फायर एक्सटिंग्विशर, सुरक्षित दूरी, सीमित स्टॉक—का पालन विक्रेता और खरीदार दोनों करें।
नियम उल्लंघन पर प्रशासन द्वारा दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
उपयोगी सूचना (For Vendors)
लाइसेंस के लिए निर्धारित अंचल कार्यालय/जिला उद्योग एवं प्रशासनिक शाखा के काउंटर पर आवेदन जमा करें।
दस्तावेज़: पहचान/पते का प्रमाण, पासपोर्ट साइज फोटो, दुकान का अस्थायी लेआउट/स्थान विवरण, फायर सेफ्टी अरेंजमेंट का ब्योरा।
प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे बिना लाइसेंस विक्रेताओं से पटाखा न खरीदें, बच्चों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दें, और फायर सेफ्टी निर्देशों का पालन करें।
यह रिपोर्ट जिला प्रशासन की बैठक में लिए गए निर्णयों पर आधारित है। किसी भी आधिकारिक आदेश/नोटिफिकेशन में बदलाव होने पर अंतिम निर्णय जिला प्रशासन का मान्य होगा।