नीरज सिंह हत्याकांड में नया मोड़
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!फैसले के दो माह बाद हाईकोर्ट में अपील, संजीव सिंह समेत 10 आरोपियों की रिहाई को दी गई चुनौती
धनबाद: पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या के मामले में झरिया के पूर्व भाजपा विधायक संजीव सिंह सहित 10 आरोपियों की रिहाई के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में अपील दायर की गई है।
यह अपील फैसले के दो माह बाद दाखिल की गई है।
अपील नीरज सिंह के भाई अभिषेक सिंह, मृत ड्राइवर घोलटू महतो की पत्नी मीना देवी और मृतक अशोक यादव की पत्नी इंदु देवी की ओर से अलग-अलग फाइल की गई है।
इन तीनों ने निचली अदालत के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें 10 आरोपियों को बरी किया गया था।
पीड़ित पक्ष ने झारखंड सरकार, संजीव सिंह, जैनेंद्र सिंह उर्फ पिंटू सिंह, रणधीर धनंजय कुमार उर्फ धनजी सिंह, संजय सिंह, डबलू मिश्रा उर्फ राकेश कुमार मिश्रा उर्फ मृत्युंजय गिरि, पंकज सिंह, कुर्बान अली उर्फ सोनू, सागर सिंह उर्फ शिबू, रोहित सिंह उर्फ चंदन सिंह और विनोद सिंह को पार्टी बनाया है।
फिलहाल यह अपील डिफेक्टिव रिमूवल के लिए रखी गई है।
अधिवक्ता शैलेश कुमार सिंह ने बताया कि निचली अदालत का फैसला त्रुटिपूर्ण है।
अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों को दरकिनार कर बचाव पक्ष के पक्ष में फैसला दिया गया, जो कानून के अनुरूप नहीं है।
उन्होंने कहा कि अदालत ने घटना से जुड़ी तस्वीरों और प्रमुख सबूतों को भी नज़रअंदाज़ किया।
गौरतलब है कि एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत ने 27 अगस्त 2025 को साक्ष्य के अभाव में संजीव सिंह समेत 10 आरोपियों को बरी कर दिया था।
अब इस फैसले को चुनौती देते हुए मामला झारखंड हाईकोर्ट में पहुंच गया है, जहाँ इसे जल्द ही एडमिशन (सुनवाई) के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा।