एसडीएम ने तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक पूरे धनबाद अनुमंडल में की निषेधाज्ञा जारी

धनबाद: अनुमंडल दंडाधिकारी श्री राजेश कुमार ने विधानसभा चुनाव 2024 की घोषणा के पश्चात पूरे धनबाद अनुमंडल में तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा जारी की है।

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इस संबंध में उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा झारखण्ड विधानसभा आम चुनाव-2024 के लिए तिथियों की घोषणा करते हुए आदर्श आचार संहिता को प्रभावकारी करने की उद्घोषणा कर दी गयी है।

उक्त घोषणा के फलस्वरूप विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के बीच आपसी प्रतिद्वन्दता एवं विद्वेष की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। इन लोगों के द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन कर भीड़ एकत्रित कर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के साथ अस्त्र-शस्त्र का प्रदर्शन कर विरोधियों के बीच भय उत्पन्न करने का भी प्रयास किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त आपराधिक एवं अवांछनीय तत्वों द्वारा भी इन अवसरों का लाभ उठाकर अपनी गतिविधियों से गंभीर विधि-व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न की जा सकती है। जिसका कुप्रभाव आम जन जीवन पर पड़ने की संभावना से इंकार नही किया जा सकता है।

इसलिए तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक पूरे धनबाद अनुमंडल में भा.ना.सु.सं. 2023 की धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा जारी की है।

निषेधाज्ञा के दौरान पाँच व्यक्तियों या उससे अधिक के समूह में चलना, किसी प्रकार के हरवे हथियार जैसे लाठी, डंडा, भाला, गड़ासा, तलवार, तीर-धनुष आदि लेकर निकलना या चलना प्रतिबंधित रहेगा।

साथ ही बिना अनुमति के किसी प्रकार का बैठक करना, धरना, प्रदर्शन, सभा आयोजित करना, लाउड स्पीकर का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।

इसके अलावा किसी प्रकार का आग्नेयास्त्र, अस्त्र-शस्त्र, विस्फोटक पदार्थ लेकर चलना या निकलना प्रतिबंधित रहेगा।

उन्होंने कहा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित आदर्श आचार संहिता के सारे नियम विधि-व्यवस्था एवं निर्भय तथा साफ-सुथरा चुनावी प्रक्रिया के लिए दिये जाते हैं। इसके बाद आचार संहिता में जो भी नियम पारित होने वाले है या होंगे वे भी नियम इसमें सम्मिलित होंगे।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक दलों एवं अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आधार संहिता के जारी सारे वर्णित बिन्दु भा.ना.सु.सं. 2023 की धारा-163 के अन्तर्गत शामिल रहेंगे।

वहीं नेपालियों द्वारा खुखरी धारण, सिक्खों द्वारा कृपाण धारण, शादी विवाह से संबधित जुलूस में सम्मिलित व्यक्तियों, शव यात्रा में जाने वाले जुलूस, हाट बाजार, अस्पताल जा रहे मरीज के साथ-साथ जा रहे व्यक्तियों, विद्यालय एवं महाविद्यालय जाने वाले छात्र/छात्राओं एवं कर्तव्य पर तैनात सरकारी कर्मचारी, पुलिस बल, विधि-व्यवस्था एवं निर्वाचन कार्य में लगे पदाधिकारी, कर्मचारी, पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल इस निषेधाज्ञा की परिधि से बाहर रहेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

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