घूस लेते गिरफ्तार तत्कालीन थाना प्रभारी को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत

गुमला: भ्रष्टाचार के एक अहम मामले में हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए घूस लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किए गए तत्कालीन थाना प्रभारी को जमानत देने से इनकार कर दिया है। यह मामला गुमला जिले के चैनपुर थाना से जुड़ा हुआ है, जहां आरोपी अधिकारी अपने कार्यकाल के दौरान अवैध रूप से रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था।

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जानकारी के अनुसार, शिकायत मिलने के बाद सतर्कता विभाग (विजिलेंस) ने योजना बनाकर कार्रवाई की थी। इसी दौरान थाना प्रभारी को रिश्वत की राशि लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद से ही आरोपी न्यायिक हिरासत में है।

मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी की ओर से जमानत की याचिका दायर की गई थी, लेकिन अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे खारिज कर दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि इस तरह के मामलों में ढिलाई बरतना समाज और कानून व्यवस्था के लिए गलत संदेश देगा।

इस निर्णय को भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है। स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों ने भी अदालत के फैसले का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि इससे सरकारी तंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी।

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