खुले में मीट बेचने पर होगी कार्रवाई, फूड सेफ्टी टीम के औचक निरीक्षण से मचा हड़कंप
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!धनबाद :
खाद्य सुरक्षा नियमों के अनुपालन को लेकर सोमवार को धनबाद में फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में मीट, मुर्गा एवं मछली दुकानों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान नियमों का उल्लंघन करते पाए गए दुकानदारों में हड़कंप मच गया।
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फूड सेफ्टी टीम ने खुले में मीट बेचने, गंदगी रखने और मानक उपकरणों का प्रयोग नहीं करने वाले दुकानदारों को कड़ी चेतावनी दी। इस दौरान चार मीट दुकानों को नोटिस भी जारी किया गया।
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निरीक्षण के क्रम में टीम ने दुकानदारों को निर्देश दिया कि मांस एवं मछली काटने में स्टील के औजारों का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाए। कई दुकानों पर लोहे के औजारों का इस्तेमाल पाया गया, जिसे स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बताते हुए तत्काल सुधार के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने कहा कि ऐसे औजार संक्रमण और बीमारियों का बड़ा कारण बन सकते हैं।
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बिना फूड लाइसेंस दुकान चलाना गैरकानूनी
फूड इंस्पेक्टर ने स्पष्ट रूप से कहा कि बिना फूड लाइसेंस के मीट, मुर्गा या मछली की दुकान चलाना गैरकानूनी है। जिलेभर में लगातार निरीक्षण कर ऐसे दुकानदारों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। नियमों का उल्लंघन जारी रहने पर जुर्माना एवं कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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हीरापुर और पुलिस लाइन सहित कई इलाकों में जांच
फूड सेफ्टी टीम ने हीरापुर हटिया, पुलिस लाइन सहित कई क्षेत्रों में मीट दुकानों का जायजा लिया। चेकिंग के दौरान बिना फूड लाइसेंस के मुर्गा, मछली एवं मीट की बिक्री कर रहे दुकानदारों के विरुद्ध नोटिस जारी किए गए।
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खाद्य सुरक्षा विभाग ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि वे केवल लाइसेंस प्राप्त और स्वच्छ दुकानों से ही मांस एवं मछली की खरीदारी करें।