धनबाद उपभोक्ता फोरम अध्यक्ष पर 50 हजार की रिश्वत मांगने का आरोप, मुख्य सचिव ने जांच के दिए आदेश।

धनबाद उपभोक्ता फोरम अध्यक्ष पर 50 हजार की रिश्वत मांगने का आरोप, मुख्य सचिव ने जांच के दिए आदेश।

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मुख्य सचिव ने मामले की जांच का दिया आदेश।

विधि विभाग करेगा कार्रवाई।

धनबाद जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष पर एक अधिवक्ता से केस का आदेश पास करने के एवज में 50 हजार रुपये रिश्वत मांगने और रिश्वत नहीं देने पर अपमानित करने का सनसनीखेज आरोप लगा है. इस संबंध में अधिवक्ता ने मुख्य सचिव, झारखंड सरकार को लिखित शिकायत सौंपी है. शिकायत के आधार पर मुख्य सचिवालय ने पूरे मामले की जांच कर विधि विभाग को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.

शिकायतकर्ता उदय कुमार भट्ट, जो धनबाद व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ता हैं, ने बताया कि वे पिछले 25 वर्षों से वकालत कर रहे हैं. उन्होंने अपनी शिकायत में कहा कि 20 अगस्त 2025 को वे उपभोक्ता फोरम में दर्ज केस संख्या C.C. 170/2024 में बहस के लिए दोपहर 12 बजे से 2:15 बजे तक उपस्थित हुए थे.

अधिवक्ता भट्ट के अनुसार, अध्यक्ष ने उनके केस की बहस सुनने से इनकार कर दिया. जब उन्होंने आग्रह किया, तो अध्यक्ष ने धमकी भरे लहजे में कहा कि तुम मेरी बात नहीं मानते, तो मैं तुम्हारी बहस क्यों सुनूं?

भट्ट का आरोप है कि पिछली तारीख पर अध्यक्ष ने अपने कक्ष में बुलाकर 50,000 रुपये की अवैध रकम की मांग की थी. जब उन्होंने इस मांग को अस्वीकार किया, तो अध्यक्ष ने धमकी दी कि देखते हैं, तुम कितने चालाक बनते हो… तुम्हें सबक सिखाता हूं.

अधिवक्ता समाज का अपमान किया।

अधिवक्ता के मुताबिक, 20 अगस्त को अगली सुनवाई के दिन अध्यक्ष ने न केवल उनके केस की बहस से इंकार किया, बल्कि पूरे अधिवक्ता वर्ग को अपमानित करते हुए कहा कि “तुम तो क्या, धनबाद के सारे अधिवक्ता लिचड़ प्रवृत्ति के हैं… तुम्हारा केस दूसरे जिले में ट्रांसफर करवा दूंगा.

उदय कुमार भट्ट ने कहा कि अध्यक्ष द्वारा बोले गए ऐसे अपमानजनक शब्दों से अधिवक्ता समाज की गरिमा को गहरी ठेस पहुंची है. उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच और कठोर कार्रवाई की मांग की है.

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