राजगंज थाना प्रभारी अलीशा कुमारी के जाति प्रमाण पत्र का विवाद हाईकोर्ट पहुंचा
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नई याचिका से अलीशा कुमारी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं; पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र रद्द
धनबाद जिले के राजगंज थाना प्रभारी अलीशा कुमारी का जाति प्रमाण पत्र विवाद अब झारखंड हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। जामताड़ा के निवासी रामचंद्र महतो ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अलीशा कुमारी को थाना प्रभारी के पद से हटाने और आरक्षण का गलत लाभ लेने पर बर्खास्त करने की मांग की है।
इससे पहले अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने अलीशा कुमारी के जाति प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया था। विभाग की जांच में यह बात सामने आई कि अलीशा कुमारी के पिता भुवनेश्वर प्रसाद अग्रवाल बिहार के नवादा जिले के मूल निवासी हैं, जबकि उन्होंने झारखंड के जामताड़ा में जमीन खरीदी और घर बनाया था।
जाति प्रमाण पत्र के लिए जमा किए गए दस्तावेजों (जमीन रजिस्ट्री और लगान रसीद) में पिता-पुत्र संबंध विरोधाभासी पाया गया। स्वघोषित वंशावली और दस्तावेजों में मतभेद होने के कारण उनका पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र रद्द कर दिया गया।
हालांकि, हाईकोर्ट ने इस मामले में अस्थायी रोक (स्टे) लगा दी है। लेकिन नई याचिका से अलीशा कुमारी की परेशानियाँ बढ़ सकती हैं। अलीशा कुमारी 2018 बैच की सब-इंस्पेक्टर हैं और विवाद के बावजूद वर्तमान में थाना प्रभारी के पद पर तैनात हैं।