झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह को सुप्रीम कोर्ट से सशर्त जमानत, 7 साल बाद बड़ी राहत

झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह को सुप्रीम कोर्ट से सशर्त जमानत, 7 साल बाद बड़ी राहत

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

धनबाद: झरिया के पूर्व विधायक और झारखंड की राजनीति के बड़े चेहरे संजिव सिंह को सुप्रीम कोर्ट से सशर्त जमानत मिल गई है।
यह फैसला नीरज सिंह हत्याकांड मामले में आया है, जिसमें संजीव सिंह पर गैर इरादतन हत्या का आरोप है।

7 साल जेल के बाद राहत

संजीव सिंह 11 अप्रैल 2017 से जेल में बंद थे।

उनकी जमानत याचिका कई बार झारखंड हाई कोर्ट ने खारिज की।

आखिरी बार 28 अक्टूबर 2024 को भी हाई कोर्ट ने राहत नहीं दी थी।

इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अब सशर्त जमानत मिली है।

21 मार्च 2017 को धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह की हत्या हुई थी।

इस मामले में संजीव सिंह समेत कई लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर हुई।

कुछ अन्य आरोपी पहले ही जमानत पर बाहर हैं।

क्या है अगला कदम?

सुप्रीम कोर्ट के आदेश की विस्तृत शर्तें अभी सार्वजनिक नहीं हुई हैं।

आदेश की कॉपी सामने आने के बाद शर्तों का खुलासा होगा।

राजनीतिक गलियारों में हलचल

इस खबर ने झरिया और धनबाद के राजनीतिक और सामाजिक माहौल में हलचल मचा दी है।
स्थानीय स्तर पर समर्थकों में खुशी और विरोधियों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह फैसला झरिया की सियासत में नए समीकरण पैदा कर सकता है।

About Author

error: Content is protected !!