रांची में स्कूल फीस पर सख्ती, अब नहीं चलेगी मनमानी—DC की अगुवाई में बनी जांच कमिटी
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!नियम तोड़ने पर ₹2.5 लाख तक जुर्माना और मान्यता रद्द तक की कार्रवाई संभव
रांची : राजधानी रांची में निजी स्कूलों की मनमानी फीस पर अब लगाम कसने की तैयारी हो गई है। अभिभावकों को राहत देने और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है।
DC मंजूनाथ भजन्त्री की अध्यक्षता में रांची जिले में निजी विद्यालयों की फीस तय करने के लिए जिला स्तरीय जांच एवं निर्णय समिति का गठन किया गया है।
यह व्यवस्था Jharkhand Education Tribunal (Amendment) Act, 2017 के तहत लागू की गई है।
प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अब कोई भी निजी स्कूल मनमाने तरीके से फीस नहीं बढ़ा सकेगा।
तय शुल्क से ज्यादा वसूली करने पर संबंधित स्कूल के खिलाफ जांच कर सख्त कार्रवाई होगी।
कमिटी में कौन-कौन शामिल?
इस समिति की अध्यक्षता खुद DC करेंगे। इसके अलावा इसमें शामिल हैं:
जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO)
जिला शिक्षा अधीक्षक (DSE)
जिला परिवहन पदाधिकारी
एक चार्टर्ड अकाउंटेंट
दो निजी स्कूलों के प्राचार्य
दो अभिभावक प्रतिनिधि
जिले के सभी सांसद और विधायक
सदस्य स्कूलों में
Guru Nanak Senior Secondary School, Ranchi
DAV Kapildev Public School, Ranchi
अभिभावक प्रतिनिधि
Delhi Public School, Ranchi
Jawahar Vidya Mandir, Shyamali
नियम तोड़े तो भारी पड़ेगा
प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है:
₹50,000 से ₹2,50,000 तक जुर्माना
गंभीर मामलों में स्कूल की मान्यता रद्द
स्कूलों के लिए नए सख्त निर्देश
अब सभी निजी स्कूलों को ये नियम मानने होंगे:
स्कूल में फीस निर्धारण कमिटी बनाना अनिवार्य
PTA (अभिभावक-शिक्षक संघ) का गठन जरूरी
कमिटी की जानकारी नोटिस बोर्ड और वेबसाइट पर सार्वजनिक करनी होगी
स्कूल परिसर में किताब, यूनिफॉर्म, जूते की बिक्री पर रोक
किसी खास दुकान से खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकेगा
स्कूल परिसर का उपयोग केवल शैक्षणिक कार्यों के लिए होगा
क्या है मकसद?
जिला प्रशासन के अनुसार, इस पहल का मुख्य उद्देश्य:
अभिभावकों को राहत देना
शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता लाना
स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाना