राजधानी रांची के कोतवाली थाना के सब इंस्पेक्टर ऋषिकांत को बड़ा झटका लगा है. बता दें, 5000 रुपए घूस लेने के मामले में ACB की विशेष कोर्ट ने आज ऋषिकांत की जमानत याचिका पर सुनवाई की. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया. एसीबी (Anti Corruption Bureau) की विशेष कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!बता दें, सब इंस्पेक्टर ऋषिकांत को एसीबी की टीम ने 28 फरवरी 2025 को गिरफ्तार किया था. उनके ऊपर ओम शंकर गुप्ता के मोबाइल छोड़ने के एवज में 5000 रुपए घूस लेने का आरोप है.