JPSC नियुक्ति घोटाला : हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई पर लगी रोक
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!हाईकोर्ट ने CBI की विशेष अदालत द्वारा जारी समन पर फिलहाल रोक लगाते हुए आरोपियों के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर अगली सुनवाई तक स्टे लगा दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होगी।
झारखंड के बहुचर्चित प्रथम JPSC नियुक्ति घोटाले में हाईकोर्ट ने चार्जशीटेड आरोपियों को बड़ी राहत दी है।
हाईकोर्ट ने CBI की विशेष अदालत द्वारा जारी समन पर फिलहाल रोक लगाते हुए आरोपियों के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर अगली सुनवाई तक स्टे लगा दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होगी।
क्या है पूरा मामला?
प्रथम JPSC नियुक्ति घोटाले में CBI ने 21 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। CBI की विशेष अदालत ने सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश होने के लिए समन जारी किया था।
लेकिन कई आरोपी न तो स्वयं कोर्ट पहुंचे और न ही अपने वकील के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराई।
वारंट जारी करने की मांग
गैरहाजिर आरोपियों के खिलाफ CBI ने कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट (Non-Bailable Warrant) जारी करने का अनुरोध किया था। इसके बाद कई आरोपियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां से उन्हें राहत मिल गई।
फिलहाल कार्रवाई पर रोक
हाईकोर्ट ने CBI की विशेष अदालत के समन पर अगली सुनवाई तक रोक लगाने का आदेश दिया है। हालांकि, कोर्ट ने साफ किया कि मामले की सुनवाई जारी रहेगी और अगली सुनवाई में निर्णय लिया जाएगा।