झारखंड में गुटखा और पान मसाले पर बैन, हेमंत सरकार का ऐलान पकड़े जाने पर सख्त ऐक्शन

झारखंड में तंबाकू या निकोटिन युक्त गुटखा और पान मसाले को पूरी तरह बैन कर दिया गया है। राज्य सरकार ने इनके उत्पादन, बिक्री और भंडारण पर प्रतिबंध लगा दिया है। राज्य सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक यह रोक फिलहाल एक साल के लिए लगाई गई है। इस आदेश का उल्लंघन करने पर सख्त ऐक्शन की बात कही गई है।
स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याणा मंत्रालय के एडिशनल चीफ सेक्रेट्री की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि तंबाकू और निकोटीन युक्त सभी गुटखा और पान मसाले के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और वितरण जैसी गतिविधियों पर यह रोक रहेगी। आदेश में कहा गया है कि जन स्वास्थ्य के हित में यह फैसला लिया गया है।
प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने इस बड़े फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के स्वस्थ झारखंड के सपने को साकार करने के लिए यह कठोर कदम उठाया गया है। यह प्रतिबंध केवल एक नियम नहीं, बल्कि झारखंड के युवाओं को नशे की जकड़ से बचाने की क्रांतिकारी पहल है।
मंत्री डॉ. अंसारी ने कहा, ‘स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गुटखा और पान मसाले के कारण कैंसर जैसी घातक बीमारी तेजी से बढ़ रही है। हमारे युवा धीरे-धीरे मौत की ओर बढ़ रहे हैं, और मैं अपनी आंखों के सामने उन्हें मरते नहीं देख सकता। एक डॉक्टर होने के नाते मैं जानता हूं कि यह जहर किस हद तक शरीर को बर्बाद कर सकता है। जब जनता ने मुझे स्वास्थ्य मंत्री बनाया है, तो मेरा पहला कर्तव्य उनके जीवन की रक्षा करना है।’
कठोरता से होगा प्लान, पकड़े जाने पर सख्त ऐक्शन: मंत्री
मंत्री ने स्पष्ट किया कि गुटखा उत्पादन, बिक्री, भंडारण और वितरण पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गुटखा माफिया और अवैध कारोबारियों पर विशेष नजर रखी जाएगी। किसी भी दुकान, गोदाम या व्यक्ति के पास गुटखा मिलने पर न केवल सख्त कानूनी कार्रवाई होगी, बल्कि गोदाम भी सील किए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि इस आदेश का कठोरता से पालन किया जाए।

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