Ranchi/Delhi : सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें झारखंड हाईकोर्ट ने धनबाद में कोयला चोरी और इसमें पुलिस संलिप्तता की सीबीआई जांच का आदेश दिया था.हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत 3 अक्टूबर को इस मामले में प्रतिवादी बने सभी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जांच करने का निर्देश सीबीआई को दिया था.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रूख किया था. शुक्रवार को राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट से रोक के बाद अब सीबीआई फिलहाल धनबाद में कथित रूप से कोयला चोरी और इसमें पुलिस की संलिप्तता की जांच नहीं कर पायेगी.