सांसद निशिकांत दुबे को झारखंड हाई कोर्ट से एक और मामले में बड़ी राहत, पीड़क कार्रवाई पर रोक

यह मामला देवघर स्थित परित्राण मेडिकल ट्रस्ट की संपत्ति बाबा बैद्यनाथ मेडिकल ट्रस्ट द्वारा खरीदे जाने से जुड़ा हुआ है

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गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे को झारखंड हाई कोर्ट से आज बड़ी राहत मिली।

दरअसल Jharkhand High Court ने सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ 28 अक्टूबर तक पीड़क कार्रवाई पर रोक का आदेश दिया है।

यह मामला देवघर स्थित परित्राण मेडिकल ट्रस्ट की संपत्ति बाबा बैद्यनाथ मेडिकल ट्रस्ट द्वारा खरीदे जाने से जुड़ा हुआ है।

कोर्ट में दोनों मामलों की सुनवाई हुई

जिसमें उनके ऊपर शिवदत्त शर्मा ने जालसाजी का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज करवाई है। जिसे रद्द करने के लिए सांसद निशिकांत दुबे ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

इस मामले की सुनवाई High Court के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट में दोनों मामलों की सुनवाई हुई। निशिकांत दुबे की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव, पार्थ जालान और शिवानी जालूका ने बहस की।

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