सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख: आतंकवादियों को जमानत नहीं, दिल्ली ब्लास्ट केस में बड़ा फैसला

सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख: आतंकवादियों को जमानत नहीं, दिल्ली ब्लास्ट केस में बड़ा फैसला

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दिल्ली में लालकिले के पास हुए भीषण कार धमाके के अगले ही दिन सुप्रीम कोर्ट ने देश को एक कड़ा संदेश दिया है। अदालत ने आतंकवाद से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की नरमी बरतने से साफ इंकार करते हुए संदिग्ध आतंकी की जमानत याचिका खारिज कर दी।

न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि आतंकवाद जैसी गंभीर घटनाओं में जमानत देना न केवल कानून के खिलाफ होगा, बल्कि इससे आतंकियों को गलत संदेश जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई आवश्यक है ताकि समाज में सुरक्षा और न्याय की भावना बनी रहे।

यह फैसला ऐसे समय में आया है जब देशभर में सुरक्षा एजेंसियां दिल्ली धमाके की जांच में जुटी हैं। अदालत का यह निर्णय बताता है कि आतंकवाद से जुड़े अपराधों पर देश की सर्वोच्च अदालत की “ज़ीरो टॉलरेंस” नीति जारी रहेगी।

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