झारखंड: स्कूल-कॉलेज के 100 मीटर के भीतर तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध

झारखंड: स्कूल-कॉलेज के 100 मीटर के भीतर तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध

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झारखंड सरकार ने एक सख्त कदम उठाते हुए राज्यभर के सभी शिक्षण संस्थानों – स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर्स – के 100 मीटर के दायरे में तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इस निर्णय का उद्देश्य छात्रों को तम्बाकू और उससे जुड़े हानिकारक पदार्थों से दूर रखना है।

क्या कहा गया है निर्देश में?

स्कूलों और कॉलेज परिसरों के 100 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार के सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, पान मसाला, जर्दा आदि की बिक्री गैरकानूनी होगी।

जो दुकानदार इस नियम का उल्लंघन करेंगे, उनके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

जिला प्रशासन, नगर निगम, और स्वास्थ्य विभाग को इस पर सख्त निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं।

इसका उद्देश्य क्या है?

युवा पीढ़ी को तम्बाकू की लत से बचाना

स्कूल-कॉलेजों के आसपास का वातावरण स्वस्थ और नशा-मुक्त बनाना

कोटपा (COTPA) एक्ट 2003 के प्रावधानों को सख्ती से लागू करना

स्वास्थ्य विभाग की अपील

राज्य स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से भी अपील की है कि यदि कोई व्यक्ति या दुकान शिक्षण संस्थानों के पास तम्बाकू उत्पाद बेचता हुआ नजर आए, तो उसकी सूचना स्थानीय प्रशासन या हेल्पलाइन नंबर पर दें।

पूर्व में क्या हो चुका है?

राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (RKSK) के तहत झारखंड में कई स्कूलों को तम्बाकू मुक्त घोषित किया जा चुका है।

अब इस नए निर्देश से सभी शिक्षण संस्थानों को नशा-मुक्त क्षेत्र बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

“तम्बाकू से मुक्ति की राह में झारखंड सरकार का यह निर्णय सराहनीय है, लेकिन इसकी सफलता सख्त निगरानी और जन जागरूकता पर निर्भर करती है।”

 

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