स्कूलों में स्मार्टफोन पर रोक की मांग खारिज, हाईकोर्ट ने सुनाया अहम फैसला
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!स्कूलों में स्मार्टफोन ले जाने पर पूरी तरह से रोक लगाने की मांग को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि स्मार्टफोन के इस्तेमाल से स्कूल के अनुशासन या शैक्षिक माहौल पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि यह सही इस्तेमाल पर एक शैक्षणिक संसाधन साबित हो सकता है।
याचिका पर सुनवाई
यह फैसला एक छात्र की याचिका पर सुनवाई के दौरान आया, जिसमें स्कूलों में स्मार्टफोन के प्रयोग को लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की गई थी।
कोर्ट का रुख
न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि तकनीकी युग में स्मार्टफोन को पूरी तरह नकारात्मक मानना उचित नहीं है। अगर इसका सही दिशा में उपयोग किया जाए तो यह बच्चों के लिए मददगार साबित हो सकता है।
दिशा-निर्देश जारी
कोर्ट ने स्कूलों को पारदर्शी और निष्पक्ष नियम बनाने के निर्देश दिए, ताकि स्मार्टफोन का दुरुपयोग न हो। हालांकि, मनोरंजन, सोशल मीडिया या गेमिंग के लिए फोन के इस्तेमाल पर सख्त रोक लगाने को कहा गया है।