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पुलिस ने बताया कि झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में शनिवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक नक्सली मारा गया।
उन्होंने बताया कि टेबो पुलिस थाना क्षेत्र के टॉमरोम गांव में गुप्त सूचना के आधार पर प्रतिबंधित पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएलएफआई) के सदस्यों को पकड़ने के लिए मौके पर गई पुलिस टीम के बाद गोलीबारी शुरू हो गई।
चाईबासा जिलान्तर्गत विश्वस्त सूत्रों से यह सूचना प्राप्त हुई कि प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पी०एल०एफ०आई० के एरिया कमांडर अपने 03-04 दस्ता सदस्यों के साथ चाईबासा जिला के टेबो थाना एवं बंदगाँव थाना के सीमावर्ती जंगली / पहाड़ी क्षेत्र में भ्रमणशील है एवं किसी विध्वसंक घटना को अंजाम देने की फिराक में है। उक्त आसूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु एक विशेष अभियान दल का गठन कर दिनांक 29.11.2024 के अपराहन से अभियान प्रारंभ किया गया। अभियान के क्रम में दिनांक 30.11.2024 को समय लगभग 09.30 बजे पूर्वाह्न में टेबो थाना एवं बंदगाँव थाना के सीमावर्ती क्षेत्र ग्राम तोमरोम के जंगली / पहाड़ी क्षेत्र में रोरो नदी के किनारे प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पी०एल०एफ०आई० के उग्रवादियों की ओर से सुरक्षा बलों को देखकर गोलाबारी प्रारंभ कर दी गई। आत्मरक्षार्थ हेतु सुरक्षा बलों के द्वारा भी जवाबी कार्रवाई की गई। सुरक्षा बलों को भारी पड़ता देख पी०एल०एफ०आई० दस्ता के सदस्य पहाड़ एवं घने जंगल का लाभ लेते हुए भाग खड़े हुए। मुठभेड़ उपरांत आस-पास के क्षेत्रों में सर्च अभियान चलाया गया, जिस दौरान 01 (एक) पी०एल०एफ०आई० के क्रियावादी का शव एवं हथियार, कारतूस एवं अन्य सामान बरामद की गई। उक्त शव की पहचान प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पी०एल०एफ०आई० के एरिया कमांडर रांडुग बोदरा उर्फ लम्बु उर्फ टीरा बोदरा, पिता-गोला बोदरा, सा०-जिकिलता थाना बंदगाँव, जिला-पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा के रूप में की गई है।
संचालित नक्सल विरोधी अभियान जारी है।
मृतक क्रियावादी की विवरणी :-
1. एरिया कमांडर रांडुग बोदरा उर्फ लम्बु उर्फ टीरा बोदरा, पिता-गोला बोदरा, सा०-जिकिलता थाना बंदगाँव, जिला-पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ।
सर्च के दौरान शव के अलावा निम्नलिखित सामान बरामद किया गया है:-
1. पिस्टल-02
2. 7.65 MM पिस्टल का 04 पीस जिन्दा कारतूस
3. खोखा-02 पीस
4. पी०एल०एफ०आई० लेवी रसीद
5. मोबाईल फोन-07 पीस
6. सिम कार्ड-10 पीस
7. पिट्ठु बैग-01
8. 01,32,240 (एक लाख बतीस हजार दो सौ चालीस)
9. मोटरसाईकिल का चाबी-02 पीस
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा जारी किये गये SOP/ दिशा-निर्देशो के आलोक में विधि-सम्मत अग्रतर कार्रवाई की जा रही है।
प्रतिबंधित संगठन पी०एल०एफ०आई० के उग्रवादी एरिया कमांडर रांडुग बोदरा उर्फ लम्बु उर्फ टीरा बोदरा, पिता गोला बोदरा, सा०-जिकिलता थाना बंदगाँव, जिला-पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा के विरुद्ध चाईबासा जिला-खूँटी जिला अन्तर्गत अपराधिक इतिहास निम्न प्रकार हैं:-
अपराधीक इतिहास
01. बंदगाँव थाना काण्ड संख्या-13/2019, दिनांक-12.06.2019, भा०द०वि० एवं 17 सी० एल० ए० एक्ट । धारा-384/386/341/323/506
02. बंदगाँव थाना काण्ड संख्या-08/2021, दिनांक-31.05.2021, धारा-147/148/149/332/353/307 भा० द० वि०. 25 (1-बी) ए/25 (1-एए)/25 (6)/27/35 आर्मस एक्ट एवं 17 सी० एल० ए० एक्ट ।
03. बंदगाँव थाना काण्ड संख्या-13/2022, दिनांक-13.04.2022, धारा-147/148/149/385/452/387 /353/307/34 भा० द० वि०. 25 (6) आर्मस एक्ट एवं 17 सी० एल० ए० एक्ट ।
04. बंदगाँव थाना काण्ड संख्या-20/2022, दिनांक-29.06.2022, धारा-384/385 25 (1-बी) ए/25 (1-ए)/26 आर्ट्स एक्ट एवं 17 सी० एल० ए० एक्ट । भा०द०वि०,
05. बंदगाँव थाना काण्ड संख्या-27/2022, दिनांक-19.09.2022, धारा-384/385/ भा० द० वि०, 25 (1-बी) ए/27 आर्मस एक्ट एवं 17 सी० एल० ए० एक्ट ।
06. बंदगाँव थाना काण्ड संख्या-31/2022, दिनांक-25.10.2022, धारा-364/302/201/34 भा०द०वि०, एवं 17 सी० एल० ए० एक्ट ।
07. बंदगाँव थाना काण्ड संख्या- 02/2023, दिनांक-19.01.2023, धारा-147148/149/307 भा० द० वि०, 27 आर्मस एक्ट एवं 17 सी० एल० ए० एक्ट ।
08. बंदगाँव थाना काण्ड संख्या-03/2023, दिनांक-22.01.2023, धारा-147/148/149/307/120बी० भा० द० वि0, 25(1-बी)ए/25(6)/26/27/35 आर्मस एक्ट एवं 17 सी० एल० ए० एक्ट ।
09. बंदगाँव थाना काण्ड संख्या-04/2023, दिनांक-30.01.2023, /386/41/120 (बी) भा०द०वि०, 25 (1-बी) ए/25 (1-ए)/25 (6)/26/35 आर्मस एक्ट एवं 17 सी० एल० ए० एक्ट ।
धारा-147/148/149/385
10. बंदगाँव थाना काण्ड संख्या-12/2023 दिनांक-28.03.2023, धारा-387/392/323/341/504 भा०द०वि०, एवं 17 सी० एल० ए० एक्ट ।
11. बंदगाँव थाना काण्ड संख्या-15/2023, दिनांक-04.04 2023, धारा-302/201/34 भा० द० वि० एवं 17 सी0 एल० ए० एक्ट ।
12. बंदगाँव थाना काण्ड संख्या-17/2023, दिनांक-01.05.2023, धारा-25 (1-बी) एं/35/26 आर्मस एक्ट एवं 17 सी० एल० ए० एक्ट ।
13. टेबो थाना काण्ड संख्या-11/2022, दिनांक-25.12.2022, धारा-302/201/120 (बी) / 34 भा० द० वि०, 25(6)/27 आर्मस एक्ट एवं 17 सी०एल०ए० एक्ट ।
14. आन्नदपुर थाना काण्ड संख्या-02/2023, दिनांक-10.11.2023, /436/506/120 (बी) भा० द० वि०, एवं 17 सी० एल० ए० एक्ट । धारा-147/148/149/387
15. बंदगाँव थाना काण्ड संख्या-32/2023, दिनांक 04.12.2023, धारा-379/384/385/414/120ठ भा०द०वि० 25 (1-बी)/25 (1-ए)/26 आर्मस एक्ट एवं 17 सी०एल०ए० एक्ट ।
16. बंदगाँव थाना काण्ड संख्या-21/2022, दिनांक 14.07.2022, धारा-384/385 भा० द० वि०, 25 (1-बी0)/25 (1-ए)/26 आर्मस एक्ट एवं 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम एवं 17 सी०एल०ए० एक्ट ।
17. बंदगाँव थाना काण्ड संख्या-17/2021, दिनांक 04.09.2021, धारा-302/34 भा० द० वि०, एवं 17 सी०एल०ए० एक्ट ।
18. बंदगाँव थाना काण्ड संख्या-19/2024 दिनांक- 23.10.2024, धारा-317 (5)/3 (5) बी०एन०एस० 25(1-बी)ए/26/35 आर्मस एक्ट एवं 17 सी०एल०ए० एक्ट ।
19. खूंटी था० का०सं०- 95/22, दिनांक 24.05.22, धारा 25 (1-बी) ए0/26/35 आर्म्स एक्ट एवं 17 सी०एल०ए० एक्ट।
20. मुरहू था0का0सं0- 34/23, दिनांक 21.07.23, धारा 414/468 भा०द०वि०, 25 (1-बी) ए0 / 25 (6)/26/35 आर्म्स एक्ट एवं 17 सी०एल०ए० एक्ट ।
21. मुरहू था० का0सं0- 37/23, दिनांक- 28.07.23, धारा 341/323/385/387/427 भा०द०वि०, 25 (1-ए)/25 (1-बी) ए/25 (6)/26/35 आर्म्स एक्ट एवं 17 सी०एल०ए० एक्ट ।
06.08.23, धारा 386 भा०द०वि० । 22. मुरहू था0का0सं0- 39/23, दिनांक
23. मुरहू था०का०सं०- 50/23, दिनांक एक्ट एवं 17 सी०एल०ए० एक्ट । 08.09.23, धारा 386 भा०द०वि०, 25 (1-बी) ए० / 25 (6)/25/35 आर्म्स
24. मुरहू था०का0सं0- 73/23, दिनांक 07.12.23, धारा 414/34 भा०द०वि० एवं 17 सी०एल०ए० एक्ट।
25. मुरहू था0का0सं0- 28/24, दिनांक सी०एल०ए० एक्ट । 04.04.24, धारा 25 (1-बी) ए0 / 26/35 आर्म्स एक्ट एवं 17
26. अड़की था० का0सं0- 24/24, दिनांक 09.04.24, धारा- 25 (6)/25 (1-बी) ए0/35 आर्म्स एक्ट एवं 17 सी०एल०ए० एक्ट ।
27. मुरहू था0का0सं0- 24/24, दिनांक 30.03.24, धारा-385/387/356/34 भा०द०वि०, एवं 17 सी०एल०ए० एक्ट।
28. रनिया था0का0सं0- 14/24, दिनांक- 17.04.24, धारा-385/387/356/120 (बी)/34 भा०द०वि०, 25 (1-बी) ए० / 26/35 आर्म्स एक्ट एवं 17 सी०एल०ए० एक्ट।
29. मुरहू था० का० सं०- 63/24, दिनांक 20.11.24, धारा-111 (2) (ii) / 140 (2)/308(5)/333/324(4)/3(5) बीएनएस 2023, एवं 17 सी०एल०ए० एक्ट।