Ranchi : रामगढ़ की पूर्व कांग्रेस विधायक ममता देवी को झारखंड हाईकोर्ट बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने मंगलवार को ममता देवी की ओर से दाखिल क्रिमिनल अपील पर सुनवाई करते हुए दो अलग-अलग केसों में मिली सजा पर रोक लगा दी है. ममता देवी इस केस में पहले से ही जमानत पर हैं. राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता भोला नाथ ओझा ने पक्ष रखा. वहीं ममता देवी की ओर से अधिवक्ता अनुराग कश्यप ने बहस की.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!ममता देवी ने दोनों सजा को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में दायर की थी क्रिमिनल अपील
बता दें कि पूर्व विधायक ममता देवी को रामगढ़ सिविल कोर्ट और हजारीबाग सिविल कोर्ट ने दो अलग-अलग मामलों में सजा सुनायी थी. पूर्व विधायक को एक मामले में 13 दिसंबर 2022 को पांच साल की सजा मिली थी. वहीं गोला गोलीकांड मामले में 4 जनवरी 2023 को हजारीबाग की विशेष कोर्ट ने ममता देवी और भाजपा नेता राजीव जायसवाल को दो-दो साल की सजा सुनायी थी. दोनों सजा को चुनौती देते हुए ममता देवी की ओर से हाईकोर्ट में क्रिमिनल अपील दायर की गयी थी.