जयराम महतो को कोर्ट से झटका, अग्रिम जमानत पर फैसला टला

जयराम महतो को कोर्ट से झटका, अग्रिम जमानत पर फैसला टला

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गिरफ्तारी पर रोक से अदालत का इनकार, केस डायरी तलब

धनबाद: बरवाअड्डा थाना विवाद मामले में डुमरी विधायक जयराम महतो को मंगलवार को अदालत से फिलहाल राहत नहीं मिली। एमपी/एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश की अदालत में जयराम महतो समेत सुशील मंडल, महेंद्र साव और राजकुमार मंडल की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने अग्रिम जमानत पर फैसला फिलहाल टालते हुए केस डायरी तलब की है। साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाने से भी इनकार कर दिया।
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से वरीय अधिवक्ता शाहनवाज ने आरोपियों की गिरफ्तारी पर अस्थायी रोक लगाने की मांग की। वहीं, अपर लोक अभियोजक सत्येंद्र राय ने इसका विरोध किया। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने पुलिस से केस डायरी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया और गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।
क्या है पूरा मामला?
यह मामला बरवाअड्डा थाना प्रभारी रवि कुमार के बयान पर दर्ज कांड संख्या 146/26 से जुड़ा है। पुलिस के अनुसार, 22 अगस्त को जयराम महतो, सुशील मंडल समेत अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
पुलिस का आरोप है कि विधायक ने थाना परिसर में पुलिस पदाधिकारियों के साथ कथित तौर पर गलत व्यवहार किया और अपने समर्थकों से हाजत में बंद गणेश दास को बाहर निकालने के लिए कहा। पुलिस के मुताबिक, इस दौरान विधायक के समर्थकों ने थाना परिसर में हंगामा किया और पुलिसकर्मियों के सरकारी काम में बाधा डाली।
अब केस डायरी पर टिकी नजर
जयराम महतो समेत अन्य आरोपियों ने पहले प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी। सोमवार को मामले को सुनवाई के लिए एमपी/एमएलए कोर्ट में स्थानांतरित किया गया था।
अब अदालत के निर्देश के बाद पुलिस को केस डायरी पेश करनी होगी। इसके बाद अदालत अग्रिम जमानत याचिका पर आगे सुनवाई करेगी। फिलहाल गिरफ्तारी पर किसी तरह की अंतरिम सुरक्षा नहीं मिली है।

 

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