जन सूचना अधिकारी व एएमपी कोलियरी के पीओ के खिलाफ महिला ने बरोरा पुलिस को दिया आवेदन

जन सूचना अधिकारी व एएमपी कोलियरी के पीओ के खिलाफ महिला ने बरोरा पुलिस को दिया आवेदन

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

आरटीआई एक्ट के तहत मांगी थी सूचना,नहीं मिला जवाब

कतरास प्रेस रिलीज:-आरटीआई एक्ट 2005 के तहत प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के आदेश के बाद भी सूचंकार्ता जब सूचना माँगने वाली लक्षमी देवी को सूचना नहीं मिला तो लक्ष्मी देवी ने बीसीसीएल बरोरा क्षेत्र के जन सूचना अधिकारी संतोष कु सिन्हा और ए एम पी कोलियरी के परियोजना पदाधिकारी काजल सरकार पर बरोरा थाना में दिया ऑनलाइन एफ आई आर दर्ज करने का आवेदन

मालूम हो को न्यू मुराईडीह कालोनी में रहने वाली लक्ष्मी देवी पति मणिलाल साव ने बीसीसीएल के बरोरा क्षेत्रीय कार्यालय के जन सूचना अधिकारी संतोष कु सिन्हा से आर टी आई के तहत कुछ आवश्यक सूचना मांगी थी परन्तु अधिकारी ने थर्ड पार्टी सूचना कहकर देने से मना किया I तत्पश्चात लक्ष्मी देवी ने इसकी शिकायत प्रथम अपीलीय अधिकारी को करने पर अपीलीय अधिकारी ने 26 जुलाई 2024 को जन सूचना अधिकारी (संतोष कु सिन्हा) एवं विभागाध्यक्ष/परियोजना पदाधिकारी, (काजल सरकार) ए एम पी कोलियरी को लाक्ष्मी देवी द्वारा मांगी गई सूचना देने का आदेश दिया परन्तु प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा निर्णय करने के बाद भी सूचनाएं नहीं देने की स्थिति में भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और 420 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 76 के तहत दोनों बीसीसीएल के अधिकारी पर लक्ष्मी देवी ने बरोरा थाना में एफ आई आर दर्ज करने हेतु ऑनलाइन आवेदन दिया है.

About Author

error: Content is protected !!