पति को जबरदस्ती पत्नी से शारीरिक संबंध बनाना पड़ा महंगा, कोर्ट ने ठहराया दोषी

जानकारी के अनुसार, रणधीर की पत्नी ने उसके खिलाफ साल 2015 में कोतवाली थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप लगाया गया था कि उसकी मर्जी के बिना उसका पति उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। ट्रायल के दौरान पति सहित अन्य गवाहों के बयान के आधार पर कोर्ट ने रणधीर को दोषी करार दिया।

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पत्नी के बार-बार विरोध के बावजूद जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाना पति के लिए महंगा साबित हुआ। आरोपी पति को गुरुवार को रांची सिविल कोर्ट ने दोषी करार दिया।

अदालत आरोपी रणधीर की सजा के बिंदुओं पर 30 सितंबर को सुनवाई करेगी। फिलहाल दोषी को हिरासत में ले लिया गया है।

30 सितंबर को आएगा दहेज प्रताड़ना मामले में फैसला

इसके अलावा पत्नी ने अपने पति रणधीर वर्मा के खिलाफ सुखदेवनगर थाने में भी 2016 में दहेज प्रताड़ना और दूसरी शादी रचाने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। जिसकी सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपी को सिर्फ दहेज प्रताड़ना के जुर्म में दोषी करार दिया है। दहेज प्रताड़ना मामले में भी फैसला 30 सितंबर को आएगा।

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