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धनबाद: जिले में अपात्र लाभुकों के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आदित्य रंजन के निर्देश पर 23,612 राशन कार्डों को निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यह कार्रवाई खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के निर्देश तथा झारखंड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2024 के तहत की जा रही है।
प्रशासन द्वारा की गई जांच में 21,996 आयकरदाता, 1,493 ग्रॉस टर्नओवर श्रेणी के लाभुक तथा 123 सरकारी सेवक राशन कार्डधारी के रूप में चिन्हित किए गए हैं। विभाग के अनुसार ये सभी “एक्सक्लूजन क्राइटेरिया” के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इनके साथ-साथ इनके परिवार के सभी सदस्यों के राशन कार्ड भी निरस्त किए जाएंगे।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिन परिवारों में कोई सदस्य सरकारी नौकरी में है, आयकर का भुगतान करता है या निर्धारित ग्रॉस टर्नओवर श्रेणी में आता है, वे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र नहीं हैं। ऐसे सभी मामलों में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अपने राशन कार्ड की पात्रता की समय रहते जांच कर लें। यदि कोई व्यक्ति अपात्र होने के बावजूद योजना का लाभ ले रहा है, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। साथ ही लोगों से इस महत्वपूर्ण जानकारी को अपने परिवार, रिश्तेदारों और परिचितों तक पहुंचाने की भी अपील की गई है।