वासेपुर का गैंगस्टर फहीम खान जेल से आएगा बाहर, परिजनों में खुशी की लहर

वासेपुर का गैंगस्टर फहीम खान जेल से आएगा बाहर, परिजनों में खुशी की लहर

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वासेपुर का कुख्यात गैंगस्टर फहीम खान अब जेल से बाहर आएगा। झारखंड हाईकोर्ट ने फहीम खान को रिहा करने का आदेश दिया है। कोर्ट के इस आदेश के बाद से फहीम खान के परिजनों और समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। फहीम खान करीब 16 साल बाद जेल से बाहर आएगा।

सगीर हसन सिद्दीकी की हत्या के मामले में सजा काट रहे फहीम खान की रिहाई का रास्ता साफ हो गया है।
जमशेदपुर के घाघीडीह जेल में बंद फहीम खान की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने राज्य सरकार को छह सप्ताह के भीतर रिहा करने का आदेश दिया है।

फहीम खान के अधिवक्ता शहबाज सलाम ने बताया कि फहीम ने 29 नवंबर 2024 को अपनी रिहाई के लिए याचिका दायर की थी।
इसमें उसकी ढलती उम्र और गंभीर बीमारियों का हवाला देते हुए जेल से मुक्त करने की गुहार लगाई गई थी। कोर्ट ने राज्य सरकार को रिव्यू बोर्ड गठित कर मामले की समीक्षा करने का आदेश दिया था।

वकील ने बताया कि फहीम खान की उम्र अब 75 वर्ष से अधिक हो चुकी है और वह लगभग 20 से 22 वर्षों से जेल में बंद है। अदालत ने इन्हीं तर्कों को देखते हुए उसकी रिहाई का आदेश दिया है।

हाईकोर्ट के आदेश के बाद फहीम खान के परिवार और करीबी लोगों में खुशी की लहर है।
फहीम के बेटे इक़बाल खान ने परिवार और समर्थकों के साथ मिठाई बांटकर खुशी का इज़हार किया।
इक़बाल ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था कि एक दिन न्याय जरूर मिलेगा।
उन्होंने धनबाद पुलिस का भी धन्यवाद किया और अपराध के रास्ते पर जाने वाले युवाओं से अपील की कि वे मुख्यधारा में लौट आएं, क्योंकि अपराध का परिणाम हमेशा बुरा होता है।

1989 में सगीर हसन सिद्दीकी की हत्या के मामले में फहीम खान को सजा हुई थी।
2009 से वह जेल में सजा काट रहा था। अब, हाईकोर्ट के आदेश के बाद उसके परिवार और समर्थकों में उल्लास का माहौल है।

 

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