17 साल बाद मालेगांव ब्लास्ट केस में फैसला, साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित बरी

17 साल बाद मालेगांव ब्लास्ट केस में फैसला, साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित बरी

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मुंबई: मालेगांव बम ब्लास्ट केस में करीब 17 साल बाद NIA स्पेशल कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने भोपाल से बीजेपी की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा, लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित समेत सातों आरोपियों को सभी आरोपों से बरी कर दिया है।

कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ आरोप साबित करने में असफल रहा, जिसके चलते इन्हें UAPA, आर्म्स एक्ट और अन्य धाराओं से मुक्त कर दिया गया।
वहीं कोर्ट ने इस मामले में मारे गए 6 लोगों के परिजनों को ₹2 लाख और घायल पीड़ितों को ₹50,000 मुआवजा देने का आदेश भी दिया है।

2008 में महाराष्ट्र के मालेगांव में हुए धमाके में 6 लोगों की मौत और दर्जनों घायल हुए थे। इस मामले की जांच पहले ATS ने और बाद में NIA ने की थी।

 

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