नूर पर पड़ोसी की बेटी के साथ जबरदस्ती करने का आरोप सिद्ध हुआ है। इस घटना को लेकर पीड़िता के परिजन ने हिन्दपीढ़ी थाना में 8 जून, 2022 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!POCSO मामले के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने सोमवार को नाबालिग से दुष्कर्म (Rape) करने के दोषी करार हिंदपीढ़ी के मो. अली उर्फ नूर अली (Noor Ali) को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने नूर अली पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
नूर पर पड़ोसी की बेटी के साथ जबरदस्ती करने का आरोप सिद्ध हुआ है। इस घटना को लेकर पीड़िता के परिजन ने हिन्दपीढ़ी थाना में 8 जून, 2022 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। नूर को 11 जून, 2022 को गिरफ्तार कर जेल (Jail) भेज दिया गया था।