पूर्व CM मधु कोड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका! नहीं लड़ पाएंगे चुनाव…
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार, और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता मधु कोड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है।
दरअसल Supreme Court ने आज शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ उनकी याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्हें चुनाव लड़ने की अनुमति देने से इनकार कर दिया गया था।
याचिका खारिज होने के बाद मधु कोड़ा के चुनाव लड़ने की सभी आशंकाओं पर अब विराम लग चुका है।
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार, और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की।
कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया।
कोयला घोटाला मामले में दोषी
बताते चलें Delhi High Court ने इससे पहले मधु कोड़ा की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि केवल चुनाव लड़ने के उद्देश्य से अदालत के फैसले पर रोक लगाना उचित नहीं है।
प्रथम दृष्टया उन्हें दोषी मानते हुए हाईकोर्ट ने उनकी अपील को खारिज कर दिया था। निचली अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री कोड़ा, पूर्व कोयला सचिव, राज्य के पूर्व मुख्य सचिव ए.के. बसु और उनके अन्य सहयोगियों को कोयला घोटाले में दोषी ठहराते हुए तीन साल की सजा और जुर्माना लगाया था।