CBI जांच पर सुप्रीम कोर्ट की रोक,झारखंड विधानसभा नियुक्ति घोटाला

Ranchi/Delhi : झारखंड विधानसभा नियुक्ति घोटाला की CBI जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. शीर्ष अदालत ने सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से कहा कि हाईकोर्ट का आदेश तर्कहीन है. दरअसल झारखंड विधानसभा में अवैध नियुक्ति की जांच की मांग के लिए शिव शंकर शर्मा ने जनहित याचिका दाखिल की थी. 23 सितंबर को इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने मामले की CBI जांच कराने का आदेश दिया था. याचिका में कहा गया था कि वर्ष 2005 से 2007 के बीच में विधानसभा में हुई नियुक्ति में गड़बड़ी हुई है. मामले की जांच के लिए पहले जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद आयोग का गठन किया गया. आयोग ने जांच कर वर्ष 2018 में राज्यपाल को रिपोर्ट भी सौंपी थी. इसके बाद राज्यपाल ने विधानसभा अध्यक्ष को कार्रवाई करने का निर्देश दिया था. लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की बेंच ने CBI जांच का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ राज्य सरकार और विधानसभा ने सुप्रीम कोर्ट का रूख किया था.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

About Author

error: Content is protected !!